अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो
लखनऊ | उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने, 2002 के एक मामले में डराने-धमकाने और लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई है और ढाई हज़ार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद इनकी विधायकी का जाना लगभग तय हो गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला 2 सितंबर 2002 का है। महसी तहसील के तत्कालीन एसडीएम लालमणि मिश्रा ने सुरेश्वर सिंह के खिलाफ हरदी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस एफआईआर में सुरेश्वर सिंह के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तहसील पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकाने का काम किया। यह मामला तत्कालीन समय से लेकर अभी तक अदालत में चल रहा था।
यह मामला तबसे लेकर सज़ा सुनाए जाने तक अदालत में चल रहा था। एमपी /एमएलए कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी। एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने दोनों पक्षों की दलील और बहस को सुना और गुरुवार 4 जनवरी 2024को फैसला सुरक्षित कर लिया। इसके बाद शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को एमपी /एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनुपम दीक्षित ने इस मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
मजिस्ट्रेट अनुपम दीक्षित ने अपना फैसला सुनाते हुए भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को अलग – अलग धाराओं में 2 साल की सजा सुनाई। इसीके साथ अदालत ने सुरेश्वर सिंह के ऊपर ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के वक्त सुरेश्वर सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भाजपा के टिकट पर तीसरी बार विधयाक बने हैं। इनको एमपी /एमएलए कोर्ट बहराइच द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद इनकी विधायकी का जाना यानि इनकी विधायकी का ख़त्म होना लगभग तय माना जा रहा है।
ज्ञात हो कि किसी भी विधायक/ सांसद/ जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होने पर उसकी सदस्यता उसी समय स्वतः खत्म हो जाती है।
विधायक के मामले में सज़ा की सूचना आधिकारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को मिलने पर चुनाव आयोग को सीट रिक्त होने की सूचना भेज दी जाती है। इस परिस्थिति में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की विधायकी का जाना तय है।
भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाए जाने से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। अभी कुछ समय पहले सोनभद्र के दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सज़ा सुनाई है।
भाजपा इस झटके से अभी उबर भी नहीं पाई है कि बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह को एम पी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा और ढाई हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है।