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Thursday, May 9, 2024
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सपा नेता आज़म ख़ान हेट स्पीच मामले में बरी; मिली थी 3 साल की सज़ा, गंवानी पड़ी थी विधायकी

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | सपा नेता और पूर्व मंत्री आज़म खां को हेट स्पीच के मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। सेशन कोर्ट ने आज़म खां को बरी करते हुए उनकी 3 साल की सज़ा को भी ख़ारिज कर दिया है।

इस फैसले से आज़म खां को बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाया है जो कि 70 पृष्ठों में लिखा गया है।

ज्ञात हो आज़म खां को सेशन कोर्ट ने जिस हेट स्पीच मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। आज़म खां को हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को दोषी करार दिया था और 3 साल की सज़ा सुनाई थी।

सज़ा सुनाए जाने के बाद आज़म खां की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। आज़म खां के वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया था। इस मामले को लेकर उन्होंने बाद में रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।

रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया था। सेशन कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई थी और बहस भी हुई थी। लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ था। आज कई महीने बाद रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और आज़म खां को हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया।

रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खां को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम खां की विधायकी वापस होगी कि नहीं। इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है।

इस मामले पर आज़म खां के वकील विनोद शर्मा का कहना है कि, “185/2019 क्राइम नम्बर का यह मुकदमा था, इसकी हमने अपील की थी। हमें लोअर कोर्ट से सज़ा मिली थी। आज इस मामले में सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है।”

वकील विनोद शर्मा ने कहा कि, “आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे फेवर में गई है और हमको दोषमुक्त कर दिया है।”

उल्लेखनीय है कि आज़म खां को जिस हेट स्पीच देने के मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, वह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। इस मामले में आज़म खां ने कथित रूप से रामपुर की मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी भाषण के दौरान हेट स्पीच दी थी।

इसकी शिकायत भाजपा नेता और रामपुर के मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इस मामले में रामपुर की कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया था और 27 अक्टूबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खां को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा के बाद आज़म खां की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।

कोर्ट के फैसले से पहले आज़म खां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आज़म खां की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था। 3 साल की सज़ा के मामले में आज़म खां को ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके पश्चात रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे।

आज़म खां को आज रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी ही नहीं किया है बल्कि उनको इस मामले में मिली 3 साल की सज़ा को भी खत्म कर दिया है। लेकिन अभी उनकी विधायकी वापस होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है।

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