अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो
लखनऊ | वाराणसी में रमज़ान के मद्देनज़र ज्ञानवापी परिसर में वज़ू और शौचालयों की उचित व्यवस्था कराने के लिए वाराणसी के डीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की एक याचिका पर 17 अप्रैल 2023 को सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत से अनुरोध किया कि रमज़ान के मद्देनज़र ज्ञानवापी परिसर में वज़ू और शौचालयों की उचित व्यवस्था करा दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम से कहा कि, “वह बैठक बुलाकर आम सहमति से इसका समाधान निकालें।”
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मस्जिद समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने सुनवाई के दौरान पीठ से कहा कि, “वज़ू फव्वारा क्षेत्र में किया जाता था और उसके पास कुछ शौचालय हैं। जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था, पिछले साल के आदेश के बाद उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट था कि क्षेत्र को सील करने का निर्देश मुसलमानों के धार्मिक अनुष्ठानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जिसमें वजू शामिल होगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील हुजेफा अहमदी की बात सुनने के बाद वाराणसी के डीएम से इस संबंध में बैठक बुलाकर आम सहमति से इसका समाधान निकालने के लिए कहा।
इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि, “वज़ू के लिए पानी की व्यवस्था है। शौचालय के लिए प्रवेश कथित शिवलिंग की तरफ है, इससे दिक्कत हो सकती है।” उन्होंने कहा कि, “इस संबंध में मंगलवार को बैठक की जाएगी।”
इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि,”मस्जिद पक्ष मोबाइल शौचालयों से भी संतुष्ट है।” इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, “चिंता यह है कि मोबाइल शौचालय परिसर की पवित्रता को प्रभावित न करें और अथारिटी को इस पर उचित निर्णय लेना होगा।”
इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, “बैठक में सहमति बने तो, अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना इसे लागू किया जा सकता है।” इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार का दिन निर्धारित किया है और इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।