इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन मामलों में अग्रिम ज़मानत याचिका सोमवार को आंध्र हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू जेल में हैं और ज़मानत के लिए कोर्ट का रुख किया था.
ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को अंगल्लू हिंसा मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया.
उन पर चल रहे तीन मामलों में, अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामला, एपी फाइबरनेट घोटाला मामला और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू हिंसा मामला शामिल है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं. अपराध जांच विभाग (सीआईडी) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग की है.
रिपोर्ट के अनुसार, 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था.
टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तभी चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में ये घटनाएं हुईं थीं.
नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है.
वकील ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर हमला किया. उन्होंने अदालत को बताया कि इस दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की.
अदालत में अपनी बात रखते हुए नायडू के वकील ने यह भी कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस आधार पर नायडू की ज़मानत की मांग की गई थी हालांकि उनकी ज़मानत ख़ारिज हो गई.
नायडू ने गाँधी जयंती 2 अक्तूबर को अन्न न ग्रहण करते हुए अन्शन भी किया था और उनके सहयोगियों ने देश भर में इस तरह का अंशन किया था.