इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है. उन्हें यह राहत रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में मिली है.
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत से लंबित मामलों में नियमित ज़मानत लेने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा.
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है. अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.
ज्ञात हो कि आज़म खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं. उन्हें ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में ज़मानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में ज़मानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी.
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की ज़मानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में देरी पर नाराज़गी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास बताया था.