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Monday, May 13, 2024
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सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्ज़ा नहीं किया जा सकता : शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे स्थानों पर अवरोध पैदा न हो.

कोर्ट ने कहा, “असहमति और लोकतंत्र हाथोंहाथ चलता है, लेकिन निर्धारित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए,”

न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विरोध करने के अधिकार के दायरे में ये निर्णय सुनाया कि क्या इस तरह के अधिकार पर कोई सीमाएं हो सकती हैं.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थानों को असंतोष प्रदर्शित करने या व्यक्त करने के लिए ब्लॉक नहीं कर सकता है और विरोध के लिए स्थान निर्धारित होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर कब्जा करने से बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा होती है और उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता है.

पीठ ने कहा कि प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों को सभी अवरोधों से मुक्त रखना चाहिए और उन्हें ऐसा करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए.

21 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने “अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता” के पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को महामारी की स्थिति के चलते तुरंत हटाने के दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी.

न्यायमूर्ति एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि शाहीन बाग में जो प्रयोग किया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई आदेश पारित किया जाए, चाहे वह सफल हो या न हो.

जस्टिस बोस ने कहा कि सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के लिए लोगों के अधिकार के साथ विरोध का अधिकार संतुलित होना चाहिए. लंबे समय तक एक सार्वजनिक सड़क पर जाम लगा रहा. “सड़क का उपयोग करने के इस अधिकार के बारे में क्या?”

न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की, “एक सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती है। संसदीय लोकतंत्र में, बहस का अवसर होता है। एकमात्र मुद्दा किस तरीके से और कहां.. और कब तक और कैसे इसे संतुलित करना है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि उचित अधिकारों के साथ विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. जनवरी में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने दिल्ली के शाहीन बाग में CAA -NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया था.

(लाइवला.इन से इनपुट के साथ )

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