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Monday, April 29, 2024
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ड्रग्स मामले में आर्यन ख़ान को क्लीन चिट; NCB ने कहा- कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्‍स मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाख़िल कर दी है जिसमें बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्‍लीन चिट दी गई है. एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन तथा पांच अन्‍य को क्‍लीन चिट दी गई है.

दिल्ली NCB हेडक्वार्टर के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आर्यन खान समेत 6 लोग चार्जशीट का हिस्सा नही हैं जिसमें आर्यन को एनसीबी ने क्‍लीन चिट दे दी है.

एनसीबी ने अपने प्रेस नोट में कहा, “एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी जांच की. उचित संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है. एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाकी 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है.”

प्रेस बयान में कहा गया, “आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी ड्रग्स के कब्जे में पाए गए.” 3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में गिरफ्तार किया था.

लाइवलॉ.इन की रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन के पास के कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास कथित तौर पर 6 ग्राम चरस पाया गया था. एक और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक मुनमुन धमेचा से प्राप्त किया गया था. उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को खान और अन्य दो को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी.

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