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Saturday, April 27, 2024
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बुलंदशहर SHO सुबोध सिंह हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपी योगेश राज की ज़मानत

इंडिया टुमारो

लखनऊ | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की ज़मानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने आरोपी को सात दिनों में सरेंडर करने को कहा है.

ज्ञात हो कि बुलंदशहर में दिसंबर 2018 को कथित गोकशी मामले में भड़की हिंसा में दंगाइयों द्वारा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में आरोपी योगेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है इसे गंभीर मामला बताया है.

बुलंदशहर के एसएचओ सुबोध सिंह पर 3 दिसंबर, 2018 को दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा कथित रूप से गौहत्या की अफवाह पर चौकी पर हमला कर दिया था. स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी.

शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों की ज़मानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी योगेश बजरंग दल का सक्रीय कार्यकर्ता और स्याना इकाई का संयोजक बताया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें योगेश को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था.

आरोपी योगेश को 9 महीने जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.

सुबोध सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी योगेश राज वर्तमान में बुलंदशहर जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड 5 से सदस्य है.

शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी रजनी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने अपने आदेश में आरोपी योगेश को सात दिनों के भीतर निचली अदालत के सामने सरेंडर करने को कहा है.

कोर्ट में याचिकाकर्ता रजनी सिंह की ओर से कहा गया कि मामला काफी गंभीर है, जहां गोहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है.

ज्ञात हो कि 3 दिसंबर 2018 को यूपी के बुलंदशहर में गोहत्या की अफवाह पर भीड़ अचानक हिंसक हो गई. इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जब हालात को संभालने घटना स्थल पहुंचे तो दंगाइयों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में योगेश राज और उसके साथियों की पहचान की गई थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई थी कि सुबोध कुमार सिंह की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी. रिपोर्ट से ये भी स्पष्ठ हुआ था इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने से पहले दंगाइयों ने बुरी तरह से मारा था.

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