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Sunday, April 28, 2024
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उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ कानून के तहत एक महीने में 54 गिरफ्तार, 86 लोगों पर मामला दर्ज

इंडिया टुमारो

लखनऊ | उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत अब तक विभिन्न जिलों से 54 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 86 लोगों पर मामला दर्ज है.

सबसे अधिक गिरफ्तारियां एटा और मऊ ज़िले से हुई है. रिपोर्ट के अनुसार 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है.

एक तरफ इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौ से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र लिखकर ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध क़ानून, 2020’ को वापस लेने की मांग की है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इन पूर्व अधिकारियों ने लिखा है कि ‘इस क़ानून ने उत्तर प्रदेश को नफ़रत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है.’

ज्ञात हो कि प्रदेश में एक महीने में अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 एफआईआर दर्ज की गई है, 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनमें से 54 को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने में बिजनौर और शाहजहांपुर में दो-दो और फिरोजाबाद, एटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई.

नए कानून के प्रावधानों के तहत सबसे अधिक एटा में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, इनमें से 14 के खिलाफ एक ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के परिवार के सदस्यों की शिकायतों पर ज्यादातर प्राथमिकी दर्ज की गईं.

अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, पुलिस को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे. कई मामलों में, लोग नए कानून से अनजान थे और पुलिस ने अंतर-धार्मिक विवाह के इच्छुक लड़की और लड़के के माता-पिता की काउंसलिंग की.”

एटा जिले में, एक स्थानीय व्यापारी ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ अपहरण और गैरकानूनी रूप से एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन करा उसे मुस्लिम बनाने के लिए जलेसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जावेद के परिवार के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी सहित 12 अन्य अभी भी फरार हैं.

मऊ ज़िले में नए कानून के तहत 16 लोगों के खिलाफ चिरैयाकोट पुलिस स्टेशन में 3 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शबाब खान उर्फ राहुल और उसके 13 परिचितों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने कहा कि खान, जो पहले से ही शादीशुदा है, और उसके सहयोगियों ने, धर्म परिवर्तन कराने के लिए 30 नवंबर को 27 वर्षीय एक महिला का कथित तौर पर अपहरण कर लिया. बाद में, आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आठ अन्य फरार हैं. एटा में कम से कम 12 लोग, मऊ में आठ, शाहजहांपुर में पांच, सहारनपुर में चार और सीतापुर और मुजफ्फरनगर में एक-एक लोग अभी भी फरार हैं.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

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