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Tuesday, April 30, 2024
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राजनेता और पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जाँच के आदेश

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | राजनेता और पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी की मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गये हैं. मुख़्तार अंसारी की मौत के मामले में सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है हालांकि, राज्य सरकार ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी है.

पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान हो गई थी. मुख़्तार अंसारी ने बांदा के जेल प्रशासन पर धीमा ज़हर देने और हत्या करने का आरोप बाराबंकी की अदालत में लिखित बयान देकर लगाया था.

मुख़्तार के इस बयान के बाद जेलर और दो डिपटी जेलर को निलंबित कर दिया गया था और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. लेकिन इसके बाद मुख़्तार अंसारी की तबियत खराब हो गई थी, जिस पर जेल प्रशासन ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया था.

अस्पताल में इलाज होने और कुछ राहत मिलने के बाद उनको फिर से जेल पहुंचा दिया गया था. लेकिन 28 मार्च को मुख़्तार अंसारी की तबियत फिर से बिगड़ गई, जिस पर उनको मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया. मेडिकल कालेज में डाक्टरों की टीम ने इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

मुख़्तार अंसारी की मौत हो गई. उनकी मौत को लेकर उनके बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफज़ाल अंसारी ने खुलेआम आरोप लगाया था कि मुख़्तार अंसारी को धीमा ज़हर दिया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई है.

अफज़ाल अंसारी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि मुख़्तार अंसारी को ज़हर देने के खेल में अपराधियों और अधिकारियो का हाथ है, जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है.

अफज़ाल अंसारी के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमों मायावती ने मुख़्तार अंसारी की मौत की जाँच की मांग की थी. आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जाँच कराये जाने की मांग की थी. इसी के साथ रिहाई मंच के राजीव यादव ने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की थी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए न्यायिक और मजिस्ट्रेटी जाँच कराने का फैसला किया. इन जांचो के क्रम में यूपी सरकार ने आदेश दिया, जिस पर बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने न्यायिक जाँच करने का आदेश दिया.

उन्होंने इसके लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/ एमएलए कोर्ट) गरिमा सिंह को नियुक्त किया. वह इस मामले की जाँच कर इसकी रिपोर्ट एक महीने में सीजेएम को सौंपेंगी. उधर दूसरी ओर बांदा की डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल ने मजिस्ट्रेटी जाँच के भी आदेश दे दिया है.

उन्होंने इसके लिए अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार को नियुक्त किया है. एडीएम राजेश कुमार जेल में बंद विचाराधीन बंदी मुख़्तार अंसारी की मौत के मामले की उत्तर प्रदेश कारागार मेनुअल 2022 के प्रावधानों के तहत जाँच करेंगे. डीएम ने उनसे 15 दिन के अंदर जाँच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है.

बांदा मेडिकल में शुक्रवार को मुख़्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया गया. मेडिकल कालेज के प्रिंसपल सुनील कौशल के मुताबिक पोस्टमार्टम डाक्टरों के एक पैनल ने किया. इस दौरान जिले के सीएमओ भी मौजूद रहे. पोस्टमार्टम कैमरे की निगरानी में हुआ.

मुख़्तार अंसारी के बिसरे को सुरक्षित रख लिया गया है. बिसरे की जाँच से ही पता चलेगा कि मुख़्तार को जेल में धीमा ज़हर दिया गया है या नहीं. पोस्टमार्टम के बाद मुख़्तार अंसारी के शव को उनके परिजनों के साथ उनके घर गाजीपुर भेज दिया गया था, जहां पर उनके शव को शनिवार को सुपुर्द ए ख़ाक कर दिया गया.

इसी बीच मुख़्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी मौत की जाँच के लिए गठित जाँच दल ने अपनी जाँच शुरु कर दी है. इसकी जाँच करने के सिलसिले में आज दोनोें जाँच दलों ने बांदा जेल का दौरा किया. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह और उनके साथ जाँच टीम ने जेल का दौरा किया.

उन्होंने जेल में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताच की और जाँच शुरु किया. इसके साथ ही बांदा की डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल और एडीएम राजेश कुमार भी जेल पहुंचे. उनके साथ एसपी और अन्य अधिकारी भी थे. इन्होंने भी अपनी जाँच शुरु की.

पांच बार के विधायक मुख़्तार अंसारी की मौत की जाँच तो शुरु हो गई है. लेकिन जाँच अधिकारियों को अपनी जाँच में उन बिंदुओं को भी शामिल करना चाहिए जो उठाये गए हैं. जैसे मुख़्तार अंसारी ने बाराबंकी की अदालत में धीमा ज़हर देने और हत्या करने का लिखित आरोप लगाया था.

इसके साथ ही मुख़्तार अंसारी के बड़े भाई अफज़ाल अंसारी ने मुख़्तार की मौत के पहले और उसकी मौत के बाद धीमा ज़हर देने और हत्या करने का आरोप लगाया है.

जेल प्रशासन पर लगाए गये आरोपों और निलंबित किए गए जेल अफसरों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए, तभी मुख़्तार अंसारी की मौत की सच्चाई का पता लगेगा अन्यथा यह जाँच भी कागजों में बंद होकर रह जाएगी.

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