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Wednesday, May 1, 2024
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‘भारत ने धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की’ : US कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम

-सैयद ख़लीक अहमद

नई दिल्ली | यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने “धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों” को लागू किया है जो “मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों (स्वदेशी लोगों और अनुसूचित जनजातियों) को प्रभावित करती हैं.

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, “पूरे साल भारत सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया, जिसमें धर्म परिवर्तन, अंतरधार्मिक संबंधों, हिजाब पहनने और गोहत्या को टार्गेट करने वाले कानून शामिल हैं, जो मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों (स्वदेशी लोगों और अनुसूचित जनजातियों) को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं.

धार्मिक स्वतंत्रता की समीक्षा के आधार पर यूएससीआईआरएफ ने सिफारिश की है कि अमेरिकी सरकार भारत को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के रूप में नामित करे. सीपीसी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) द्वारा दिया गया एक पदनाम है जिसे 1998 में अमेरिकी सरकार द्वारा पारित किया गया था. आईआरएफए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता और देशों के पदनाम की विस्तृत समीक्षा तैयार करता है.

यूएससीआईआरएफ ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की एजेंसियों और अधिकारियों पर लक्षित प्रतिबंध लगाए और उन व्यक्तियों की संपत्ति यों को जब्त करे और/या मानवाधिकार संबंधी वित्तीय और वीजा अधिकारियों के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर रोक लगाए.

अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, यूएसआईआरएफ ने आरोप लगाया है कि “2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.”

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, “भारत सरकार ने आलोचनात्मक आवाजों को दबाना जारी रखा – विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को – जिसमें निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति का विध्वंस और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिरासत और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निशाना बनाना शामिल है.”

भेदभावपूर्ण कानूनों के ज़रिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरों की संस्कृति को बढ़ावा दिया

रिपोर्ट में कहा गया है कि भेदभावपूर्ण कानूनों के बाद निरंतर भीड़ और निगरानी समूहों द्वारा धमकियों और हिंसा के व्यापक अभियानों के लिए दंडमुक्ति की संस्कृति की सुविधा प्रदान की. उदाहरण के लिए, मार्च में, कर्नाटक की राज्य सरकार ने पब्लिक स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया.

इसमें कहा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सरकार के इस तर्क को बरकरार रखते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा कि हिजाब इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा नहीं है.

राज्य सरकारों ने अंतरधार्मिक विवाहों को अपराध घोषित कर दिया

रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत की राज्य सरकारों ने भी धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पारित करना और लागू करना जारी रखा है, जो वर्तमान में 12 राज्यों में मौजूद हैं, जिसमें कई राज्यों में अंतर्धार्मिक विवाहों पर रोक लगाने और अपराधीकरण करने के उद्देश्य से कानून शामिल हैं.”

इसमें कहा गया है, “10 राज्यों में अंतरधार्मिक विवाहों के लिए सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकताएं लागू की गईं, जिसके परिणामस्वरूप कई बार जोड़ों के खिलाफ हिंसक प्रतिशोध हुआ.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 2022 के चुनाव घोषणापत्र में अंतरधार्मिक विवाहों के लिए कठोर दंड लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है.

गायों की रक्षा के नाम पर हिंसक हमले

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, “गायों को वध या परिवहन से बचाने के कार्य के तहत पूरे भारत में हिंसक हमले भी किए गए, जो 18 राज्यों में अवैध है.”

रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गाय तस्करी के संदेह में ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हिंसा की सूचना मिली थी.

रिपोर्ट में दावा किया गया है, “अगस्त में, भाजपा सदस्य ज्ञान देव आहूजा को सार्वजनिक रूप से अपने श्रोताओं से “गोहत्या में शामिल किसी भी व्यक्ति को मारने” के लिए कहते हुए रिकॉर्ड किया गया था.”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “पूरे साल, मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई इलाकों में पूजा स्थलों सहित संपत्ति का विनाश जारी रहा.”

अधिकारियों ने यूपी में मुस्लिम परिवारों के घर और असम में मदरसों को ध्वस्त कर दिया

इसमें कहा गया है कि, “जून में, भाजपा के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में तीन मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया. हिंदू राष्ट्रवादियों ने फरवरी में मैंगलोर के पास एक कैथोलिक केंद्र पर बुलडोजर चलाया और दिसंबर में हिंदू धर्म में परिवर्तित होने से इनकार करने पर सैकड़ों ईसाइयों पर हमला किया, लूटपाट की और उनके घरों को नष्ट कर दिया.”

रिपोर्ट में कहा गया है, “इसके अलावा, मई में असम के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद कि मदरसों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, कम से कम चार मदरसों (इस्लामिक मदरसों) को ध्वस्त कर दिया गया था.”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत सूचना फैलाते हैं

रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर “धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्यापक दुष्प्रचार, घृणा भाषण और हिंसा भड़काने की सुविधा देने” का भी आरोप लगाया गया है, “फरवरी में, ट्विटर ने गुजरात बीजेपी के वेरीफाइड अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक कैरिकेचर को हटा दिया, जिसमें मुस्लिम पुरुषों को फंदे से लटका हुआ दिखाया गया था.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि “भारत सरकार ने धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निशाना बनाने के लिए पूरे साल यूएपीए और राजद्रोह अधिनियम लागू किया, जिससे डर और भय का माहौल बढ़ गया. अधिकारियों ने धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले कई पत्रकारों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की निगरानी की, उन्हें परेशान किया, हिरासत में लिया और मुकदमा चलाया.

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