-पवन बंसल
गुरूग्राम (हरियाणा) | कौन है 29 वर्षीय मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर जिस पर 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा में अहम भूमिका निभाने का आरोप है?
मोहित यादव का काल्पनिक नाम ‘मानेसर’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मारुति कारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुरुग्राम के मानेसर शहर से लिया गया है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मोनू की असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों ने भारत में मारुति कार उत्पादन के केंद्र टाउनशिप को बदनाम किया है.
हालाँकि, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा, बजरंग दल के सक्रिय सदस्य मोनू ने बार-बार नूंह हिंसा में अपनी भूमिका से इनकार किया है.
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक ब्रज जलाभिषेक यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप छह लोगों की मौत हो गई, नूंह में चार और गुरुग्राम में दो लोगों की मौत हो गई और हिंसा गुरुग्राम, सोहना और अन्य स्थानों पर फैल गई.
यात्रा से पहले मोनू ने यात्रा में शामिल होने की घोषणा करते हुए अन्य लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी.
उसकी घोषणा के परिणामस्वरूप नूंह और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा हो गया क्योंकि लोग पहले से ही उसकी कथित असामाजिक गतिविधियों को रोकने में हरियाणा पुलिस की विफलता पर गुस्से में थे. मोनू ने पशु व्यापारियों को यह कहकर परेशान किया कि नूंह के मुस्लिम पशु व्यापारी, वध के लिए गायों की तस्करी करते हैं।
2021 में, हरियाणा सरकार ने उन्हें गाय तस्करी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, उन्हें पकड़ने और पुलिस को सौंपने में पुलिस की मदद करने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गाय संरक्षण कार्य बल समिति (एससीपीटीएफसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया. राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में SCPTFC की जिला-स्तरीय समितियाँ स्थापित कीं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोनू को गुरुग्राम और नूंह जिलों में गौ तस्करी विरोधी काम का प्रभार दिया गया था. बताया जाता है कि इसके बाद उसने अपनी गौरक्षा टीम की एक बड़ी सेना खड़ी कर ली है.
हालांकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि मोनू ने गाय व्यापारियों को अपहरण और यातना देने की हद तक परेशान करता है.
उस पर पड़ोसी राजस्थान के भरतपुर जिले के दो मुस्लिम पशु व्यापारियों – नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या में शामिल होने, उनकी हत्या करने और फिर उनके शवों को हरियाणा के भिवानी जिले में जलाने का आरोप लगाया गया है. मोनू और उसके लोगों को मुस्लिम युवकों पर गाय के हत्यारे होने का संदेह था. लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी गौरक्षक या यहां तक कि पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी का अपहरण कर ले और उसे इस संदेह पर मार डाले कि वह व्यक्ति गौहत्या में शामिल है?
क्या किसी निजी व्यक्ति को पशु तस्करों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने का प्रभार दिया जा सकता है? क्या रंगदारी देने से इनकार करने पर अपराध और धनउगाही या हत्याएं नहीं होंगी? हरियाणा सरकार द्वारा गौ तस्करी रोकने और गौहत्या रोकने में निजी लोगों को शामिल करने से ऐसा होता दिख रहा है।
इतने जघन्य अपराध में शामिल होने के बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है. न तो हरियाणा पुलिस और न ही राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि मोनू की गिरफ्तारी में हरियाणा पुलिस ने सहयोग नहीं किया. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस ने इस संबंध में हरियाणा पुलिस से मदद नहीं मांगी है.
यह न केवल मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए दो राज्य सरकारों की ओर से राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक दलों में बाद के प्रभाव के कारण दोनों राज्यों की पुलिस को उसे गिरफ्तार करने से रोका गया. शायद मोनू की गतिविधियां भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं और इसीलिए हरियाणा राज्य सरकार मोनू की गिरफ्तारी से बच रही है.
राजस्थान सरकार भी उन्हें गिरफ्तार करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे कांग्रेस के मतदाताओं का एक वर्ग नाराज़ हो सकता है. इसलिए, मोनू दोनों पार्टियों की राजनीतिक मजबूरियों का फायदा उठाकर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो रहा है.
बताया जाता है कि मोनू इसी साल फरवरी में एक युवक वारिस खान (22) की हत्या में भी शामिल था. वारिस के परिवार ने शिकायत की थी कि मोनू के नेतृत्व में गौरक्षकों ने वारिस को पीटा था, जिन्होंने इस संदेह पर वारिस के वाहन का पीछा किया था कि वह मवेशियों की तस्करी कर रहा था. पुलिस को शिकायत मिली लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की क्योंकि वारिस की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी. लेकिन सवाल यह है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि उनका पीछा किया गया और पीटा गया. तो, उनके और उनके लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?
हालांकि मोनू ने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी साल 6 फरवरी को पटौदी की बाबरशाह कॉलोनी में हुई एक घटना को लेकर मोनू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, बाबरशाह कॉलोनी में एक सांप्रदायिक झड़प में चार लोग घायल हो गए थे और उनमें से एक को गोली लगी थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने माना था कि मोनू हत्या के प्रयास मामले के आरोपियों में से एक था.
मोनू मानेसर ने 2022 में एक मंदिर में पंचायत (ग्राम बैठक) आयोजित करने में शामिल था, जिसमें मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया था. हालांकि, यह एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे आज़ाद छोड़ दिया.
(पवन बंसल गुरुग्राम स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है.)