अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि उनकी 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।
राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा में दिए गए भाषण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
उन्होंने कहा था कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी।
पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किया गया यह मामला गुजरात में सूरत की अदालत में चला था, जहां अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को अदालत द्बारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
इस मामले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कोई राहत नहीं दी थी। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिछली तारीख में सुनवाई हुई थी और सभी पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था और 4 अगस्त को इसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नर्सिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इसकी सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि, “वह जानना चाहता कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई? अगर जज ने राहुल को एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी संसद की सदस्यता से अयोग्य नहीं घोषित होते।”
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे बढ़ते हुए कहा कि, “ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि पद आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर उनके मानहानि करने वाले मामले पर उनको दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी और एक सांसद के तौर पर उनकी बहाली कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी और राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा को जोरदार झटका लगा है।जबकि विपक्षी दलों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि, “आज के फैसले ने भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज झुक गया है।”
काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि,” आज का यह दिन खुशी का दिन है। मै आज ही लोकसभा आध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और उनसे बात करूंगा।”