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Saturday, May 4, 2024
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राजस्थान: फूल मोहम्मद हत्याकांड में 30 आरोपियों को आजीवन कारावास, तत्कालीन DSP भी दोषी

रहीम ख़ान

जयपुर | राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में 17 मार्च 2011 को भीड़ द्वारा थानाधिकारी फूल मोहम्मद को ज़िंदा जलाए जाने के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को विशिष्ठ न्यायाधीश एससी एसटी एवं अपर सेशन न्यायाधीश पल्लवी शर्मा ने 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

हत्याकांड के दोषियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र सिंह तंवर भी शामिल हैं जिन्हें आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 67 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. एक अन्य आरोपी बनवारी पर 1.87 लाख रुपए तथा अन्य सभी आरोपियों पर भी आजीवन कारावास के साथ साथ 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि जुर्माने की राशि में से 40 लाख रुपए की सहायता राशि मृतक शहीद फूल मोहम्मद के परिवार को दी जाएगी.

अदालत ने इस मामले में बुधवार को कुल 89 आरोपियों में से 30 को दोषी माना था और सबूतों के अभाव में 49 आरोपियों को बरी कर दिया था. आरोपियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र सिंह तंवर भी शामिल है जबकि पुलिस उप निरीक्षक सुमेर सिंह गुर्जर को दोष मुक्त किया गया है.

इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और 89 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. इनमें से पांच आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है जबकि तीन आरोपी अब भी फरार हैं तथा दो बाल अपचारी भी है.

शुक्रवार को अदालत ने आईपीसी की धारा 148, 332, 440, 427, 435, 307, 302, 304/ ए में आरोपी तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल, शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक, मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा, धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली, श्यामलाल को दोषी माना है. जबकि परमानंद पुत्र रामनिवास को 107/109 में भी दोषी माना गया है.

क्या है पूरा मामला ?

सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में 17 मार्च 2011 को ग्रामीण बुजुर्ग दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उनके परिजनों को मुआवज़े की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन दौरान राजेश मीणा व बनवारी लाल मीणा पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्मदाह की धमकी दी. बनवारी को लोगों ने समझा कर टंकी से नीचे उतार लिया था, लेकिन राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली और टंकी से नीचे कूद गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई.

इस घटना से गुस्साए लोगों ने सूरवाल गांव में मौके पर तैनात मानटाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद व पुलिस जवानों पर पथराव करना शुरू कर दिया जिसमें फूल मोहम्मद घायल हो गए. गुस्साए लोगों की भीड़ ने थानाधिकारी फूल मोहम्मद की जीप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई.

घटना के बाद तत्कालीन राजस्थान सरकार ने CI फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की घोषणा भी की थी. सीबीआई ने मामले में 89 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 3 अब भी फरार हैं और पांच की मौत हो चुकी है. वहीं 2 बाल अपचारी थे.

11 साल 8 माह के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने आखिरकार उन 89 आरोपियों में से 30 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. इसके साथ ही न्यायधीश पल्लवी शर्मा ने इस हत्याकांड के दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

इन दोषियों में सबसे चौकाने वाला नाम है तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह का है जिन्होंने ख़ुद इस मामले की एफआईआर दर्ज की थी. दरअसल, जब फूल मोहम्मद को भीड़ ने सरकारी गाड़ी में जलाया उस वक्त महेंद्र सिंह वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सीआई फूल मोहम्मद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया.

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