इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | चारा घोटा मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है.
यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है.
इसके पहले चारा घोटाले के चार मुकदमों में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा दी है, जबकि एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा.
इस मामले में 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जबकि 24 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है.
इस मामले में फैसला आने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है कि पार्टी इस मामले में उपर की अदालत में जाएगी.
डोरंडा कोषागार मामला
ज्ञात हो कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 170 आरोपी बनाए गए थे. बाद में 55 आरोपियों की मौत हो गई. इस मामले में लालू यादव मुख्य आरोपी हैं.
दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को इस मामले में सीबीआई ने गवाह बनाया है. दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है. जबकि इस मामले में छह आरोपी फरार है.
लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं.