इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश के डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में उत्तराखंड कोर्ट ने ज़मानत दे दी है.
लाइवलॉ.इन के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें 19 जनवरी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
नरसिंहानंद को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्हें एक मंदिर के परिसर के अंदर बैठे और कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया था.
इस मामले में आरोप लगाया गया है कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक, अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की थी.
नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके दो वीडियो, जो ट्विटर और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे, उनमें नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया.
बार & बेंच के अनुसार, प्रारंभ में, नरसिंहानंद को वर्तमान प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उनके खिलाफ हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 7 फरवरी को जमानत दे दी गई.