इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी है. दोनों की गिरफ़्तारी यूएपीए के तहत की गई है.
खालिद और जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया जहां पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत के लिए आवेदन दिया.
अदालत ने उन्हें 23 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उन्हें सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा यूएपीए मामले में की जा रही जांच के लिए 15 अभियुक्तों के साथ पेश किया जाएगा.
उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ हिंसा भड़काने के एक षड्यंत्र का आरोप है. खालिद के खिलाफ दायर मामले में पुलिस का दावा है कि सांप्रदायिक हिंसा खालिद और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से रची गई एक पूर्व-कथित साजिश थी.
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को छह नवंबर को उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
दिल्ली सरकार के साथ-साथ गृह मंत्रालय से खालिद के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने पर दिल्ली पुलिस अब अपने पूरक आरोप पत्र में इन्हें नामित कर सकती है.
ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने के लिए 15 व्यक्तियों के खिलाफ 17,500 पन्नों का चार्जशीट दायर किया है.