इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बुलाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादित टिप्पणी वाले वीडियो क्लिप पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है.
ज्ञात हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते बेंगलुरु के एक इलाके को “मिनी पाकिस्तान” कहते नज़र आए.
जस्टिस श्रीशानंद कर्नाटक हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में 4 मई 2020 को अपॉइंट किए गए थे. 25 सितंबर को वे परमानेंट जज बने थे.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रहुड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की 5 जजों की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगने का आदेश पारित किया.
हाईकोट के जज द्वारा की गई टिप्पणी पर स्वात: संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.
हाल ही में, हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते वायरल हुए जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद एक वीडियो में बेंगलुरु के एक इलाके को “मिनी पाकिस्तान” कहते हुए नज़र आए. दूसरे वीडियो में उन्होंने एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया.
सीजेआई ने एजी आर वेंकटरमणी से कहा, “अटॉर्नी जनरल हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं. हाईकोर्ट के महासचिव से रिपोर्ट मांग सकते हैं.”
कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें.
मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
कई सोशल मीडिया यूजर्स, जिनमें प्रमुख वकील भी शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के जज की इस टिप्पणी की आलोचना की.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब मांगते हुए कहा, “हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है. हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.”
कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बताने और एक अन्य वीडियो में महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है.
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जज की हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम पर कड़ी नज़र रखी जाती है और हमें उसके मुताबिक, काम करना चाहिए.
वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है. डिस्क्लेमर में कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा.