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Saturday, May 18, 2024
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चुनावी बॉन्ड मामले में SBI की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे में जानकारी देने का आदेश

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी जिसमें चुनावी बांड की जानकारी देने के लिए अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए अदालत का रुख किया.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12 अप्रैल, 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी.

शीर्ष अदालत ने समय सीमा 6 मार्च निर्धारित की थी और एसबीआई ने अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए अदालत का रुख किया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी 12 मार्च तक अदालत के विवरण का खुलासा करने का आदेश दे रहे हैं.

अदालत ने आदेश दिया “आवेदन में एसबीआई की प्रस्तुतियाँ इंगित करती हैं कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।“

आदेश में कहा गया है, “हालांकि हम अवमानना के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर अदालत अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करती है तो यह अदालत उसके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए आगे बढ़ेगी.”

पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे पिछले महीने शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था, में ही यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे बॉन्ड के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध दर्ज किया जाएगा तो इसका खुलासा किया जाएगा.

अदालत ने कहा, “इस प्रकार, ईबी योजना के अनुसार एसबीआई को मांग किए जाने पर जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है.”

आदेश में कहा गया है “इस अदालत के निर्देशों के अनुसार एसबीआई को उस जानकारी का खुलासा करना होगा जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध है। चुनावी बांड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बताते हैं कि बांड खरीदने पर खरीदार को हर बार केवाईसी दस्तावेज जमा करना होगा, भले ही खरीदार के पास केवाईसी सत्यापित खरीदार खाता हो। इस प्रकार, खरीदी गई और प्रकट करने के लिए निर्देशित ईबी का विवरण आसानी से उपलब्ध है.”

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