इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रमजान के पवित्र माह में नमाज़ अदा करने के लिए निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद की पांचों मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने रमज़ान के दौरान प्रतिबंधों में ढील देने की दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को स्वीकार करते हुए उनसे कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा.
दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी सूचना साझा की है.
अमनातुल्लाह ने कहा है, “रमजान पाक के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ को खोलने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनावई 21 अप्रैल को होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मरकज़ पर लगा हुआ प्रतिबंध पूरी तरह हट जाएगा.”
कोविड-19 की लहर के दौरान 3 मार्च, 2020 से मरकज़ बंद है. 16 मार्च को, हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के अवसर पर समान नियम और शर्तों वाले लोगों के लिए मस्जिद खोलने की अनुमति दी थी.
आदेश में कहा गया है कि परिसर में कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है और यह निर्देश दिया गया है कि केवल प्रार्थना की जा सकती है.
इसने प्रबंधन को प्रत्येक मंजिल पर सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की निगरानी करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली पुलिस ने मरकज के प्रबंधन से प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कहा है.