इंडिया टुमारो
प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मकान पर अवैध कब्जे के मामले में नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया.
याचिका में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि पुलिस ने उपमुख्यमंत्री के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कालोनी स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया.
कोर्ट ने यह नोटिस प्रयागराज के विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
इस ममले में विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने एक याचिका दायर कर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया गया था.
याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने केशव प्रसाद मौर्य की शह पर याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कब्जा दिलवाया. इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा गया था.
इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी याची ने दिखाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। ये पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें याची ने मकान को अपना बताया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद इसे मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने 10 जनवरी, 2022 को होने वाली अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.