इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी जवाब तलब किया है.
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सीबीआई को इस मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी.
सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अगस्त 2022 में FIR दर्ज हुई थी जबकि पिछले साल ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था और अरविंद केजरीवाल ने पूरा सहयोग किया था.
अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के अरेस्ट मेमो पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह भी कानून सम्मत नहीं है.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही देश से भागने का रिस्क है. केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार मामले में फिलहाल 14 दिन (12 जुलाई तक) तक न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद एजेंसी की हिरासत की वैधता पर सवाल उठाया है.
ज्ञात हो कि 26 जुलाई को सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.
कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. पिछले हफ्ते तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी की ओर से सीएम केजरीवाल से पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सीएम केजरीवाल को हाल ही में ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मई में सीएम केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्हें 21 दिन की अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा दी गई तीन दिन की सीबीआई रिमांड को भी चुनौती दी है और अदालत में याचिका लगाई है कि उनको इस मामले में तुरंत रिहा किया जाए.