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Saturday, May 18, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की दी अनुमति, मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के लिए उच्च न्यायालय के आदेश में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और ऐसा सर्वेक्षण अयोध्या मामले में भी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जिला जज ने एएसआई को वैज्ञानिक जांच के आदेश दिये हैं. उच्च न्यायालय को इस प्रकृति के एक अंतरिम आदेश से निपटने के दौरान कानूनी स्थिति निर्धारित करने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है। उच्च न्यायालय ने कुछ सुरक्षा उपाय पेश किए हैं। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय से मतभेद करने में असमर्थ हैं।”

न्यायालय ने एएसआई के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि संपत्ति का कोई उत्खनन या नुकसान नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जिला न्यायाधीश के आदेश को सीमित करने के लिए कुछ निर्देश पेश करना हमारे विचार में उच्च न्यायालय सही था। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि न तो खुदाई होगी और न ही संपत्ति का विनाश होगा।”

कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई गैर-आक्रामक पद्धति का उपयोग करके सर्वेक्षण करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि स्थल पर कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए।

आदेश में कहा गया है, “हम निर्देश देते हैं कि संपूर्ण एएसआई सर्वेक्षण एएसआई द्वारा अपनाई गई गैर-आक्रामक पद्धति से पूरा किया जाएगा। हम उच्च न्यायालय के आदेश को दोहराते हैं कि स्थल पर कोई खुदाई नहीं होगी। एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाएगा और मुकदमे में सुनवाई के लिए रखा जाएगा।”

कोर्ट ने कहा, एएसआई रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए।

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