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Sunday, May 19, 2024
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हिंसा के कथित आरोपी जावेद मोहम्मद को दी ज़मानत

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हिंसा के कथित आरोपी जावेद पंप को ज़मानत दे दिया है. हाईकोर्ट ने जावेद पंप की ज़मानत मंजूर करते हुए टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता इस तरह की हिंसा के लिए कारक प्रतीत नहीं होता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में नमाज़ के बाद भड़की हिंसा के मामले में कथित आरोपी जावेद पंप की ज़मानत मंज़ूर करते हुए एक कड़ी टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को आईना दिखाया है.

हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की पीठ में जावेद पंप के मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस समीर जैन ने जावेद पंप के मामले की सुनवाई करते हुए ज़मानत को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही जस्टिस समीर जैन ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए एक कड़ी टिप्पणी भी की.

समीर जैन ने कहा कि, “यद्यपि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की सक्रियता की वजह से उसके समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए और इसके बाद भीड़ ने हिंसा की, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता इस तरह की हिंसा के लिए कारक प्रतीत नहीं होता, मेरे विचार से वह ज़मानत पर रिहा होने का पात्र है.”

प्रयागराज हिंसा मामले में याचिकाकर्ता जावेद पंप 10 जून 2022 से जेल में है, जबकि इसी मामले में 9 आरोपी पहले ही ज़मानत पर छूट चुके हैं. प्रयागराज हिंसा के मामले में 11 जून 2022 को करेली थाने में जावेद पंप और 13 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में 10 जून 2022 को जुमे की नमाज़ के बाद हिंसा भड़क उठी थी और आगज़नी भी हुई थी. हिंसा भड़काने का आरोप करैली के रहने वाले जावेद पंप पर लगा था.

जावेद पंप को हिंसा भड़काने का मास्टर माइंड बताया गया था. पुलिस के अनुसार जावेद पंप के मोबाईल से कई आपत्तिजनक संदेश मिले थे और उसके घर से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ था. इसके बाद इस मामले में यूपी सरकार के इशारे पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी कूद पड़ा था और उसने जावेद पम्प के घर पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया था।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मामले में यह कहा था कि मकान गैरकानूनी तरीके से और बिना नक्शे के पास हुए बना है. लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार के इशारे पर जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चला दिया. विकास प्राधिकरण ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और उसने कोई नोटिस तक नहीं दिया.

नोटिस भी दिया गया तो बैकडेट में और वह भी जावेद पंप के नाम पर, जबकि मकान जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है, क्योंकि सालों पहले यह मकान परवीन फातिमा को उनके वालिद द्वारा गिफ्ट में दिया गया था. असली मकान मालिक परवीन फातिमा हैं. लेकिन मकान को जावेद पंप का बताकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस पर बुलडोजर चला दिया.

हैरत की बात यह है कि परवीन फातिमा के मकान पर बुलडोजर रविवार का दिन चुनकर चलाया गया, जिससे कोई कानूनी प्रक्रिया न होने पाए. विकास प्राधिकरण की इस ग़ैरकानूनी कार्यवाही को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जावेद पंप की ज़मानत मंजूर किए जाने से यह साबित हो गया है कि जावेद पंप को प्रयागराज हिंसा के मामले में यूपी सरकार ने जबरिया फंसाया था. यही नहीं योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम समुदाय विरोधी कार्यवाही का शिकार जावेद पंप ही नहीं हुए थे बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा भी हुई थी.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गैरकानूनी तरीके से उनके मकान पर बुलडोज़र चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया था. जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत दिया जाना यह साबित करता है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों का उत्पीड़न करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी है.

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