इंडिया टुमारो
लखनऊ | वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मसाजिद समिति की याचिका खारिज कर दिया.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने को लेकर दाखिल की गई याचिका को जिला जज की अदालत ने सुनवाई योग्य माना है। इस मामले को लेकर वाराणसी में 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को एक याचिका दायर कर पूजा करने की इजाजत देने की मांग की थी।
लाइवलॉ.इन के अनुसार वादी ने अनिवार्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। अंजुमन समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा उसी सूट की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि हिंदू उपासकों का मुकदमा कानून (पूजा स्थल अधिनियम, 1991) द्वारा वर्जित है।
वाराणसी कोर्ट के जिला न्यायाधीश एके विश्ववेश द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पिछले महीने सुनवाई पूरी होने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
हालांकि, मस्जिद इंतजामिया समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 आवेदन में तर्क दिया कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है।
इस मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में दायर याचिका पर जिला जज की अदालत को यह फैसला लेना था कि याचिका सुनवाई योग्य है अथवा नहीं। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया समिति ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि पूजा स्थल कानून 1991 के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती है।
हालांकि, आज इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने इंतजामिया समिति की इस दलील को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को जायज ठहराया। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर 2022 की तारीख निर्धारित कर दी है।
इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आने के बाद वाराणसी में हिंदू पक्ष द्वारा खुशी का इजहार किया जा रहा है। जबकि अभी इस मामले पर केवल सुनवाई किए जाने का फैसला आया है। अब इस मामले की लगातार सुनवाई होगी।
वाराणसी की जिला अदालत का यह फैसला अंतिम फैसला नहीं है। इसके बाद अभी आगे जाने का रास्ता खुला हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया समिति इस फैसले का ऑर्डर/आदेश लेने का प्रयास कर रही है। इसके बाद वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।
मस्जिद इंतजामिया समिति के पास आगे की अदालत में जाने का रास्ता अभी खुला हुआ है। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि इस मामले का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। वाराणसी के जिला प्रशासन ने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दी है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है।
वाराणसी में जिला जज की अदालत ने पूजा करने के लिए 5 महिलाओं द्वारा दायर याचिका को केवल सुनवाई योग्य माना है। अब इस याचिका पर आगे सुनवाई होनी है।