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Tuesday, April 16, 2024
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मध्य प्रदेश: बीते चार साल में 26 हज़ार से अधिक रेप, 2663 महिलाओं की हत्या के मामले दर्ज हुए

इंडिया टुमारो

भोपाल | मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा का आंकड़ा हैरान करने वाला है. बीते साढ़े चार सालों में मध्य प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े बताते हैं की वर्ष 2017 से जून 2021 तक की अवधि में कुल 2663 महिलाओं की हत्या हुई है. यह आंकड़ा मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है.

आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 500 से अधिक महिलाओं की हत्या हुई है. महिलाओं के सम्मान और अधिकार का नारा देने वाली सरकार में महिलाओ के साथ हिंसा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

मध्यप्रदेश विधान सभा में कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने यह जवाब दिया है जिसमें नए आंकड़े सामने आये हैं.

प्रदेश के कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है. उन्होंने बताया है कि वर्ष 2017 में 549, वर्ष 2018 में 583, वर्ष 2019 में 577, वर्ष 2020 में 633 और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 21 तक 321 महिलाओं की हत्याएं हुई हैं.

गृहमंत्री मिश्रा ने आगे बताया है कि जनवरी 2017 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान 27,827 नाबालिगों के अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार हर साल छह हजार से ज्यादा नाबालिगों के अपहरण हुए हैं. इसी प्रकार महिलाओं के अपहरण के 854 मामले दर्ज हुए.

इसके अलावा इसी साढ़े चार साल की अवधि में 26,708 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह हर साल लगभग छह हजार दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं.

राज्य में साढ़े चार साल में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के 37 मामले सामने आए हैं. महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में कुल 16038 लोगों को आरोपी बनाया गया, इनमें से 1353 आरोपी ऐसे हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

हालांकि, महिला अत्याचार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर क़ानूनों का प्रावधान है जिसमें फांसी की सजा तक के शामिल है. सरकार द्वारा वारदात करने वालों पर नकेल कसने के लिए कानून बनाए जाने के दावे किये जा रहे हैं. लेकिन अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं.

राज्य के गृहमंत्री की मानें तो नए कानून के दायरे में संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले शराब, खनिज, वन और भूमाफिया आदि के साथ-साथ उनके सहयोगी भी आएंगे. गैंगस्टर एक्ट में 2 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान तथा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा.

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