इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित रूप से पवित्र कुरान से कुछ आयतों को हटाने की मांग की गई थी. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने इस याचिका को ‘बिल्कुल तुच्छ’ करार दिया है. पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, “यह एक बिलकुल मूर्खतापूर्ण रिट याचिका है”.
याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी का दावा था कि, ये आयतें कथित रूप से अन्य के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रही हैं.
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, “यह एक बिलकुल मूर्खतापूर्ण रिट याचिका है”.
लाइव लॉ. इन के अनुसार, कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब मामले को लिया गया तो जस्टिस नरीमन ने वकील से पूछा कि क्या वह याचिका को लेकर गंभीर हैं.
रिज़वी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर के रायजादा ने जवाब दिया कि कुछ आयतों की शाब्दिक व्याख्या ने गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया है, और इसलिए उन्हें पढ़ाने से बच्चों को भरोसा हो सकता है.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील की बातों से पीठ मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी और याचिका को ‘बिल्कुल तुच्छ’ करार देते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया.